ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएंगे कैंसल, अगर यह नियमों को किए नजरंदाज... जानिए क्या हैं नया नियम
भोपाल : सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति को लेकर कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है इसलिए मैंने तय किया कि मध्य प्रदेश में कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने की लत अगर आपने नशा कर लिया शराब पी ली तो खुद पर नियंत्रण नहीं रहता है। इसलिए या तो खुद दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं कई बार हम सुनते हैं गाड़ी चला रहे थे नशे में थे तो एक्सीडेंट हो गया और कई बार दूसरों की जिंदगी पर भी खतरा बन जाते हैं। हमने फैसला किया है कि पहली बार शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 6 माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कैंसल कर दिया जाएगा, दूसरी बार पकड़े जाने पर 2 वर्ष के लिए और तीसरी बार पकड़ाए जाने पर आजीवन वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा
हमने ऐसी आबकारी नीति लाने का प्रयास किया जो शराब पीने को हतोत्साहित करे।नई नीति में अहातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शैक्षणिक संस्थान के 100 मी. तक शराब की कोई दुकान नहीं होगी।
अहातों पर लगाया प्रतिबंध
धार्मिक स्थलों के आसपास से शराब दुकान हटाई जाएगी। हमने ऐसी आबकारी नीति लाने का प्रयास किया जो शराब पीने को हतोत्साहित करे। नई नीति में अहातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर तक शराब की कोई दुकान नहीं होगी