रेप पीड़िता का केस न दर्ज किए जाने पर दारोगा को भेजा गया जेल...

रेप पीड़िता का केस न दर्ज किए जाने पर दारोगा को भेजा गया जेल...
रेप पीड़िता का केस न दर्ज किए जाने पर दारोगा को भेजा गया जेल...

 28 दिसंबर 2016 को पीड़िता दुष्कर्म का प्रयास और मार पीट किए जाने की एफआईआर लिखाने थाने पहुंची थी,जहां एसओ ने बरती थी लापरवाही

उत्तर प्रदेश (फतेहपुर): प्रतापगढ़ में रेप पीड़िता का केस न दर्ज करने पर इंस्पेक्टर राजकिशोर को गुरुवार को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश *"पंकज कुमार"* ने इंस्पेक्टर को जेल भेज दिया।जहां इंस्पेक्टर वर्तमान समय में फतेहपुर एसपी कार्यालय में रिट सेल प्रभारी है। वहीं आपको बताते चलें कि दिसंबर 2016 में एक महिला थाने पर शिकायत लेकर आई थी कि 28 दिसंबर 2016 की सुबह सात बजे बेटी से पड़ोसी सनी ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया और मारपीट की।जहां वह उलाहना लेकर आरोपी के घर गई तो घरवालों ने उसे पीट दिया। वहीं जब इसकी शिकायत लेकर पीड़िता थाने पहुंची तो थाने पर पीड़िता की एफआईआर नहीं दर्ज की गई और यह कह कर वापस कर दिया गया कि दारोगा अभी चुनाव में व्यस्त हैं।

वहीं जब पीड़िता एसएसपी से मिली तो केस दर्ज करने का आदेश हुआ। जहां एसओ राजकिशोर ने उसे आठ जनवरी 2017 को थाने बुलाया और एक सादे कागज पर अंगूठा लगवाकर वापस लौटा दिया और कहा कि बाद में आकर एफआईआर की कॉपी ले जाना।जब पीड़िता दोबारा थाने दस जनवरी को गई तो उसे एनसीआर की कॉपी थमा दी गई और एसओ ने आरोपी पर कोई कार्यवाही नहीं की जिससे आहत होकर पीड़िता की मां पांच अगस्त 2017 को सनी, बचई,अर्जुन,अनारा देवी,बबली, पाले के साथ ही एसओ राजकिशोर को आरोपित बनाते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया।जिस मामले पर एसओ राजकिशोर को गुरुवार को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने एसओ राजकिशोर को अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेज दिया। वहीं अब 23 सितंबर 2022 को कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी।।

मनीष विश्वकर्मा संवाददाता शुभ संकेत न्यूज फतेहपुर